हमीरपुर में मासूम से दरिंदगी का मामला: मौलाना को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में ढाई साल पहले मस्जिद में 11 वर्षीय बच्ची के साथ हुई हैवानियत के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी पाए गए मौलाना को उम्रकैद की सजा सुनाई है और कहा है कि आरोपी को मृत्युपर्यंत जेल में रहना होगा।
यह मामला सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया था। घटना के बाद पीड़िता के परिवार और स्थानीय लोगों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित जांच शुरू की और आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाकर अदालत में चार्जशीट दाखिल की।
लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कहा कि इस तरह के जघन्य अपराध समाज के लिए गंभीर खतरा हैं और इनके लिए कठोर सजा आवश्यक है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि दोषी को आजीवन कारावास यानी जीवनभर जेल में रहना होगा।
इस फैसले के बाद पीड़िता पक्ष ने संतोष जताया है और इसे न्याय की जीत बताया है। वहीं प्रशासन ने भी मामले को लेकर सतर्कता बढ़ाने और ऐसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।
फिलहाल यह मामला न्यायिक व्यवस्था और महिला एवं बाल सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में देखा जा रहा है।

