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गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में CBI ने कसा शिकंजा, सिंचाई विभाग के 5 और इंजीनियरों पर गिर सकती है गाज

गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में CBI ने कसा शिकंजा, सिंचाई विभाग के 5 और इंजीनियरों पर गिर सकती है गाज

हाथरस नगर पालिका परिषद हाथरस ठेकेदारों से मिलीभगत कर टेंडर की सिक्योरिटी राशि हड़पने, निवेश करने और फर्जी सत्यापन करने के दोषी पाए गए अवर अभियंता जलकल हर्षवर्धन के खिलाफ कोतवाली हाथरस गेट में मुकदमा दर्ज कराया गया है। हाथरस नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रोहित सिंह ने अवर अभियंता जलकल के खिलाफ हाथरस गेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। यह मुकदमा कोतवाली हाथरस गेट में भादंसं की धारा 318(2), 318(4), 336(2), 338, 336(3), 340(2), 61(2) के तहत दर्ज कराया गया है। दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 मार्च को शिकायतकर्ता प्रशांत कौशिक ने अवर अभियंता जलकल हर्षवर्धन के खिलाफ पद का दुरुपयोग करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें लिखा था कि वह ठेकेदारों से मिलीभगत कर अपने स्तर पर फर्जी एफडीआर तैयार कर टेंडर की सिक्योरिटी राशि में निवेश करते हैं। इसके सत्यापन के लिए वह बैंकों की फर्जी मुहर लगाकर फर्जी सत्यापन करते हैं। सक्षम अधिकारी से अनुमति लिए बिना ही विभिन्न कंपनियों को प्रतिभूति राशि की एफडीआर वापस कर दी। इस मामले में डीएम ने अपर जिलाधिकारी न्यायिक की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की। तीन सदस्यीय जांच समिति की जांच रिपोर्ट में पाया गया कि अवर अभियंता (जलकल) हर्षवर्धन ने स्वार्थवश अनुचित लाभ लेने की नीयत से यह सब किया। पाया गया कि षडयंत्र के तहत उनके स्तर पर निविदा फाइलों में प्रतिभूति राशि के रूप में फर्जी एफडीआर लगाई गई। यह भी पाया गया कि विभिन्न प्रतिभागी कंपनियों की प्रतिभूति राशि की एफडीआर बिना अनुमति के वापस कर दी गई।

इससे पूर्व वित्तीय वर्ष 2023-24 में हैंडपंप स्थापना से संबंधित माप पुस्तिकाओं में फेरबदल कर 5,30,586 रुपये का अतिरिक्त भुगतान प्राप्त करने में अनियमितता की गई थी। उक्त मामले में अवर अभियंता हर्षवर्धन को निलंबित कर दिया गया। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की संस्तुति की गई।

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