गैंगरेप के चार दोषियों को 20 वर्ष का कठोर कारावास, कोर्ट ने 10 साल पुराने केस में सुनाया फैसला

शामली के झिंजा थाना क्षेत्र के एक गांव में करीब 10 साल पहले खेत से नाबालिग लड़की को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीन आरोपियों को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट की पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोटिया ने सुनाया। मुख्य आरोपी का मामला किशोर न्यायालय में चल रहा है। झिंजा थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की 25 मई 2015 को अपनी मां के साथ खेत में काम करने गई थी। चारों आरोपियों ने नाबालिग लड़की को खेत से अगवा कर लिया। पीड़िता ने आरोपी नाबालिग लड़की और उसी गांव के चार अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पीड़िता को बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया गया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी किशोरी के साथ ही सहारनपुर के सरनावली निवासी सचिन शर्मा और रजनीश और तीतरो निवासी सुमित के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट के तहत हुई। सहारनपुर जिले के तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने तीनों को 20 साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मुख्य आरोपी के नाबालिग होने के कारण मामले की सुनवाई किशोर न्यायालय में चल रही है।