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ईडी भगोड़े पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के खिलाफ एफईओ एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू करेगी

ईडी भगोड़े पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के खिलाफ एफईओ एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू करेगी
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल उर्फ ​​बाला, जिनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वे कई जांचों का सामना कर रहे हैं, जिनमें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच भी शामिल है, को उत्तर प्रदेश से दूसरा भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित किए जाने की संभावना है। पीएमएलए मामलों की लखनऊ की विशेष अदालत ने 30 अप्रैल को ईडी के अनुरोध पर शाइन सिटी ग्रुप के मुख्य प्रमोटर यूपी के रिलेटर राशिद नसीम को उत्तर प्रदेश का पहला एफईओ घोषित किया। शराब कारोबारी विजय माल्या और हीरा व्यापारी नीरव मोदी सहित लगभग 10 लोगों को 2018 से अदालतों द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ईडी की लखनऊ इकाई वर्तमान में पूर्व एमएलसी के खिलाफ दर्ज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के एक मामले की जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि ईडी ने सहारनपुर के मिर्जापुर इलाके में ग्लोबल यूनिवर्सिटी की स्थापना और अन्य कृषि भूमि के रूप में उनकी 4,440 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। ईडी अधिकारी ने बताया कि हाजी इकबाल ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना ठिकाना दुबई में बना लिया था, क्योंकि उनके चार बेटों वाजिद, अफजल, अलीशान और जावेद तथा उनके भाई महबूब अली को जबरन वसूली, धोखाधड़ी, धन के गबन आदि सहित विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किया गया था और वे 18 महीने से अधिक समय से जेल में बंद हैं। राज्य पुलिस ने पूर्व एमएलसी की गिरफ्तारी के लिए 1 लाख रुपये का इनाम घोषित किया है।

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