
मृतका के हाथ में मिले बालों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया। एफएसएल द्वारा की गई जांच में बाल आरोपी के डीएनए से मेल खा गए। कोर्ट ने शाहगंज निवासी आकाश को उसके दोस्त के साथ मिलकर शक के आधार पर पत्नी की हत्या करने का दोषी करार दिया। अपर जिला जज शिवकुमार ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। आरोपी दोस्त की फाइल अक्तूबर 2024 में किशोर न्याय बोर्ड को भेज दी गई। मलपुरा थाने के बल्हैरा गांव निवासी इंद्रावती ने 18 अगस्त 2023 को शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी बहन रेखा की शादी शाहगंज निवासी आरोपी आकाश से हुई थी।
बहन का पति आकाश उस पर शक करता था। वह आए दिन बिना वजह उसके साथ मारपीट करता था। कई बार बहन आरोपी से जान बचाने के लिए अपने मामा के घर पहुंच जाती थी। 17 अगस्त 2023 को उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर धारदार हथियार से बहन की गला रेतकर हत्या कर दी। एक दिन बाद बहन का शव मलपुरा नहर के किनारे पड़ा मिला। 19 अगस्त 2023 को पुलिस ने आरोपी पति आकाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। जांच के दौरान मृतका के हाथ में बाल मिले। उन बालों की जांच एफएसएल से कराई गई। बाल आरोपी पति आकाश के डीएनए से मेल खा गए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने एफएसएल के संयुक्त निदेशक समेत गवाह पेश किए।