
उत्तर प्रदेश के बरेली की एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को एक डॉक्टर को 2021 में एक विवाहित महिला के साथ बलात्कार करने के लिए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, जो इलाज के लिए उसके डेंटल क्लिनिक में आई थी। सरकारी वकील संतोष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) राघवेंद्र मणि ने दंत चिकित्सक रवींद्र प्रकाश शर्मा को बलात्कार का दोषी ठहराते हुए उसके खिलाफ फैसला सुनाया। उन्होंने बताया कि पीड़िता के पति ने इज्जतनगर थाने में घटना की सूचना दी और कहा कि उसकी पत्नी शर्मा के क्लिनिक में दांत दर्द का इलाज कराने आई थी। शिकायत के अनुसार 16 अक्टूबर 2021 को शाम करीब 4:00 बजे जब महिला दवा लेने क्लिनिक गई तो शर्मा ने दांत निकलवाने के बहाने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगने से महिला बेहोश हो गई और फिर डॉक्टर ने उसके साथ बलात्कार किया।