पुरदिलनगर नगर पंचायत को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, सात मई को विशेष बैठक अनिवार्य

हाथरस जिले की पुरदिल नगर पंचायत में विशेष बैठक न कराए जाने के संबंध में दाखिल याचिका पर कोर्ट ने नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी (ईओ) को नौ मई 2025 को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वह सात मई को बुलाई गई विशेष बैठक के परिणामों की भी जानकारी उपलब्ध कराएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि की खंडपीठ ने पंकज कुमार व अन्य की याचिका पर दिया है।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि नगर पंचायत अधिनियम के तहत विशेष बैठक बुलाने के लिए एक जनवरी 2025 को पंजीकृत नोटिस भेजा गया था, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दायर की गई। 18 अप्रैल को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कार्यकारी अधिकारी को समस्त रिकार्ड के साथ 24 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था।
न्यायालय के आदेश पर कार्यपालक पदाधिकारी 24 अप्रैल को उपस्थित हुए और कहा कि बैठक बुलाने का अनुरोध कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ। इस बीच, बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि विशेष बैठक अब सात मई को निर्धारित की गई है। इस पर अदालत ने संबंधित अधिकारी को नौ मई को अदालत में उपस्थित होकर बैठक के परिणामों की जानकारी देने का निर्देश दिया।