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हाईकोर्ट ने चार दोषियों की जमानत अर्जी मंजूर की, चंदन गुप्ता के परिजन चिंतित

हाईकोर्ट ने चार दोषियों की जमानत अर्जी मंजूर की, चंदन गुप्ता के परिजन चिंतित

कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हुए दंगे में चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने चार दोषियों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है, जिससे मृतक चंदन गुप्ता के परिजनों में चिंता की लहर दौड़ गई है। परिजनों ने इस फैसले के खिलाफ जमानत निरस्त कराने के लिए अदालत में अर्जी देने का निर्णय लिया है।

यह घटना जनवरी 2018 की है, जब कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हुई हिंसा में चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से अब हाईकोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।

चंदन गुप्ता के परिजनों का कहना है कि वे इस फैसले से बेहद परेशान हैं और उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि इन आरोपियों को जमानत न दी जाए। उनका कहना है कि यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर कर सकता है और इसके चलते उनके बेटे की हत्या के दोषियों को सजा मिलने में रुकावट आ सकती है।

अब मामले में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए चंदन गुप्ता के परिजनों ने जमानत निरस्त करने की याचिका दाखिल करने की योजना बनाई है।

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