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पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी को सिम प्रकरण में मिली राहत, हाईकोर्ट ने मंजूर की जमानत याचिका

पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी को सिम प्रकरण में मिली राहत, हाईकोर्ट ने मंजूर की जमानत याचिका

बिजनौर जिले की बढ़ापुर विधानसभा सीट के पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी को सिम फर्जीवाड़ा मामले में बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है।

पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी पर आरोप था कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम जारी करवाई और उसे शाहनवाज राना के परिजनों तक पहुंचाया। इस मामले में गाजी के खिलाफ फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया था।

कोर्ट ने दी अंतरिम राहत

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान गाजी के अधिवक्ता ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है, और उनका इस पूरे मामले से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। तमाम दलीलों और प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली

क्या है मामला?

मोहम्मद गाजी पर आरोप है कि उन्होंने एक फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल कर उसे शाहनवाज राना के परिवार से जुड़े लोगों तक पहुंचाया। इस सिम का उपयोग कथित रूप से आपत्तिजनक या संदिग्ध गतिविधियों में किया गया था। जांच एजेंसियों ने इस प्रकरण में गाजी की भूमिका को संदिग्ध माना था और उन्हें आरोपी बनाया गया था।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

गाजी को राहत मिलने के बाद समर्थकों और उनके राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। वहीं, विपक्षी नेताओं ने इसे न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बताते हुए कहा है कि जमानत मिलना दोषमुक्त होना नहीं है, जांच को पूरी निष्पक्षता से चलना चाहिए।

आगे की जांच जारी

हालांकि हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद मामले की जांच जारी है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि सिम कार्ड के फर्जीवाड़े में और कौन-कौन शामिल था और इसे किस उद्देश्य से प्रयोग किया गया।

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