60 साल से पहले निधन पर भी मिलेगी डेथ ग्रेच्युटी, यूपी सरकार ने बदले नियम, जानें किसे मिलेगा फायदा

राज्य सरकार ने सहायता प्राप्त एवं गैर सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के मृतक शिक्षकों के परिवारों को बड़ी राहत प्रदान की है। सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर शिक्षक के परिजनों को सरकारी आदेशानुसार मृत्यु अनुदान का भुगतान किया जाएगा। कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।
उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के ऐसे शिक्षक जिन्होंने सेवानिवृत्ति का विकल्प नहीं चुना था और उनकी मृत्यु 58 वर्ष की आयु से पहले हो गई तथा ऐसे शिक्षक जिन्होंने 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना था, लेकिन विकल्प बदलने के लिए निर्धारित अवधि से पहले उनकी मृत्यु हो गई। इन मामलों में उनके परिवारों को मृत्यु अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि 03 फरवरी, 2004 के बाद के ऐसे मामलों में भी मृत्यु ग्रेच्युटी दी जाएगी, जिनमें शिक्षकों ने सेवानिवृत्ति का विकल्प नहीं चुना था और 60 वर्ष की आयु से पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसे शिक्षक जिन्होंने 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना था, किन्तु विकल्प बदलने के लिए निर्धारित अवधि से पहले उनकी मृत्यु हो गई।