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‘सांप से डसवाने वाली बहू-प्रेमी को फांसी हो’: मेरठ में मां बोली- जैसे मेरे बेटे को तड़पाया, वैसे उसकी मौत हो; तभी मुझे शांति मिलेगी

‘सांप से डसवाने वाली बहू-प्रेमी को फांसी हो’: मेरठ में मां बोली- जैसे मेरे बेटे को तड़पाया, वैसे उसकी मौत हो; तभी मुझे शांति मिलेगी

मेरठ के चर्चित अमित कश्यप हत्याकांड में अदालत ने पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी करार दिया है। फैसले के बाद अमित की मां मुनेश ने दोनों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। उनका कहना है कि जिस तरह उनके बेटे को तड़पाकर मार दिया गया, उसी तरह आरोपियों को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मां ने पहले भी अदालत में गवाही देते हुए रविता और अमरदीप पर गंभीर आरोप लगाए थे।

बेटे की मौत के बाद मां ने मांगी थी फांसी

अमित की मां मुनेश ने घटना के बाद कहा था कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बहू ही उनके बेटे की जान लेने की साजिश में शामिल होगी। उन्होंने आरोप लगाया था कि रविता और उसके प्रेमी अमरदीप ने मिलकर अमित की हत्या की और फिर वारदात को सर्पदंश का रूप देने की कोशिश की।

मां ने कहा था कि उनके बेटे का परिवार और बच्चे थे और अमित अपनी पत्नी का ख्याल रखता था। इसके बावजूद उसकी हत्या कर दी गई। इसी वजह से वह रविता और अमरदीप के लिए फांसी की सजा चाहती हैं।

कोर्ट में मां ने क्या बताया?

मामले की सुनवाई के दौरान मुनेश ने अदालत में गवाही दी थी कि उन्होंने रविता और अमरदीप को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। उन्होंने इसकी जानकारी अपने बेटे अमित को दी थी, जिसके बाद पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हुआ।

अभियोजन पक्ष ने इस घटना को हत्या की कथित साजिश की वजह से जोड़ते हुए अदालत के सामने रखा। मामले में अमित के भाई मोनू और मां मुनेश समेत कुल 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।

बिस्तर पर मिला था अमित का शव, नीचे था सांप

अमित कश्यप का शव 13 अप्रैल 2025 की सुबह उसके बिस्तर पर मिला था। उसके शरीर पर सांप के डसने जैसे निशान थे और शव के नीचे एक जिंदा सांप मिला था। पत्नी रविता ने शुरुआत में दावा किया था कि अमित की मौत सांप के काटने से हुई है।

लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत की वजह सर्पदंश नहीं, बल्कि दम घुटना सामने आया। मेडिकल जांच में मुंह और नाक दबाने तथा गला दबाने के संकेत मिले। इसके बाद पुलिस ने मामले को हत्या के तौर पर जांचना शुरू किया।

हत्या के बाद सांप छोड़ने का आरोप

पुलिस के आरोप-पत्र के मुताबिक रविता ने अमित के हाथ पकड़े और अमरदीप ने उसका गला दबाया। इसके बाद हत्या को सांप के काटने से हुई मौत दिखाने के लिए बिस्तर पर सांप छोड़ दिया गया।

जांच में यह भी सामने आया कि अमरदीप कथित तौर पर एक सपेरे से सांप लेकर आया था। अभियोजन पक्ष ने सपेरे को भी गवाह बनाया। अदालत में पुलिस की जांच, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयानों समेत अन्य साक्ष्य पेश किए गए।

दोनों दोषी करार, 16 अक्टूबर को सजा

अपर सत्र न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर की अदालत ने 7 अक्टूबर को रविता और अमरदीप को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी करार दिया। हालांकि अदालत ने अभी सजा नहीं सुनाई है। दोनों की सजा पर फैसला 16 अक्टूबर को होगा।

अब अमित की मां की नजर 16 अक्टूबर की सुनवाई पर है। उनका कहना है कि बेटे की हत्या के बाद उन्हें तभी शांति मिलेगी, जब अदालत दोषियों को कड़ी सजा देगी।

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