बहू से रेप किया, बेटे को गोली मारी… मुरादाबाद कोर्ट ने आरोपी पिता को सुनाई ये कठोर सजा, जुर्माना भी लगाया
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने रेप के एक मामले में ससुर को दोषी करार देते हुए 10 साल की सज़ा और जुर्माने की सज़ा सुनाई है। रेप की शिकायत करने पर आरोपी ससुर ने अपने ही बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद और ₹100,000 जुर्माने की भी सज़ा सुनाई है।
मामला जिले के मझोला थाना इलाके का है, जहां 28 नवंबर 2020 को एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि 25 नवंबर की रात उसका पति बाहर गया था, तभी उसके ससुर ने उसके साथ रेप किया। पति के लौटने के बाद पीड़िता ने पूरी घटना बताई। रात 11 बजे पति का उसके पिता से सामना हुआ। इसी बीच जब उसने शिकायत की तो उसके देवर ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया।
पिता ने बेटे को मार डाला
बहस के दौरान ससुर ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और बेटे को गोली मार दी। इसके बाद महिला अपने गंभीर रूप से घायल पति को एपेक्स हॉस्पिटल ले गई, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने उसके ससुर और देवर के खिलाफ सेक्शन 376 और 302 के तहत केस दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस ने सिर्फ ससुर के खिलाफ चार्जशीट फाइल की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों की जांच करने के बाद अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
आरोपी की सजा
इस मामले में कोर्ट ने ससुर को सेक्शन 376 के तहत 10 साल की सख्त कैद और ₹50,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि अगर जुर्माना नहीं भरा तो उसे तीन महीने की अतिरिक्त साधारण कैद काटनी होगी। मामले में वसूली गई रकम का 80 प्रतिशत पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। वहीं, सेक्शन 302 के तहत ससुर को उम्रकैद और ₹100,000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इस रकम का 90 प्रतिशत पीड़िता को दिया जाएगा। जुर्माना न भरने पर छह महीने की अतिरिक्त कैद होगी।

