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बेटी को एक और बच्ची हुई तो मां ने अस्पताल में ही मार डाला, नातिन की हत्या के जुर्म में मिली उम्रकैद

बेटी को एक और बच्ची हुई तो मां ने अस्पताल में ही मार डाला, नातिन की हत्या के जुर्म में मिली उम्रकैद

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने मंगलवार को एक महिला को अपनी नवजात पोती की गला घोंटकर हत्या करने के जघन्य अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट-तृतीय) शिवानंद ने आरोपी दादी मीना को दोषी करार देते हुए उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के वकील ध्रुव कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल दहला देने वाली यह घटना 13 जुलाई 2023 को स्याना कस्बे के कैथवाला मोहल्ले में हुई थी। दानिश की सास मीना ने 11 जुलाई 2023 को जन्मी अपनी नवजात पोती की अस्पताल में ही गला घोंटकर हत्या कर दी। दूसरी पोती का डर पूछताछ के दौरान मीना ने पुलिस को बताया कि दूसरी बेटी के जन्म के कारण उसे डर था कि उसका दामाद दूसरी महिला से शादी न कर ले। इसी शक के चलते उसने अपनी पोती की हत्या का क्रूर कदम उठाया। इस संबंध में स्याना थाने में तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला जज शिवानंद ने मीना को अपनी पोती की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

हत्या के आरोप में 7 लोगों को आजीवन कारावास

अन्य खबरों में, यूपी के मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने मंगलवार को ओमकार सिंह हत्याकांड में 7 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सरकारी वकील नीरजकांत मलिक ने बताया कि 1 मार्च 2023 को जिले के मीरापुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गढ़ी गांव में ओमकार सिंह नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसके घर में आग भी लगा दी गई थी। इस मामले में सूर्यकांत, दीपक, प्रिंस, उसके रिश्तेदार प्रमोद, उसके बेटे- दीपक और अंकुर समेत सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

केस में आरोप लगाया गया था कि ओमकार सिंह के बेटे अंकित ने अपने परिवार की सहमति के बिना प्रिंस की बहन प्रीति से शादी कर ली थी, जिससे नाराज आरोपियों ने ओमकार की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके घर में आग लगा दी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितेश सचदेवा ने सभी सात आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा प्रत्येक पर 17,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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