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क्या मुस्कान-साहिल को हो सकती है जेल? सौरभ की जान लेने वाले बयान से दोनों मुकर गए तो...

उत्तर प्रदेश के मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में नया अपडेट सामने आया है। सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और मुस्कान के प्रेमी साहिल शुक्ला की हत्या करने की करतूत सामने आ गई है और अब दोनों जेल में हैं। पुलिस ने सबूत एकत्र कर लिए हैं, जो दोनों के....

उत्तर प्रदेश के मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में नया अपडेट सामने आया है। सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और मुस्कान के प्रेमी साहिल शुक्ला की हत्या करने की करतूत सामने आ गई है और अब दोनों जेल में हैं। पुलिस ने सबूत एकत्र कर लिए हैं, जो दोनों के खिलाफ हैं। एक बार दोनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। ऐसे में अब चर्चा शुरू हो गई है कि साहिल और मुस्कान को उनके किए की क्या सजा मिलेगी?

किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है? क्या दोनों को एक ही सजा मिलेगी या अलग-अलग? क्या दोनों को फांसी या आजीवन कारावास दिया जा सकता है? यदि दोनों अदालत में अपने बयान से मुकर गए तो क्या होगा? अगर कोई वकील उन दोनों का केस लड़ने को तैयार नहीं है तो फिर अदालत में उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? क्योंकि अगर दलील होगी, तभी सज़ा सुनाई जा सकेगी। सौरभ राजपूत की ओर से CAS का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब...

साहिल-मुस्कान और सौरभ का केस कौन लड़ेगा?

पुलिस सूत्रों के अनुसार, साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी ने सरकारी वकील की मांग की है, क्योंकि परिवार ने उनका समर्थन करने से इनकार कर दिया है और कोई भी वकील उनका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है। सौरभ राजपूत के बड़े भाई राहुल के मुताबिक उन्होंने अभी वकील और केस को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। वहीं, जेल प्रशासन का कहना है कि मुस्कान-साहिल को सरकारी वकील मुहैया कराया जाएगा। दोनों के सरकारी वकील की ओर से कोर्ट में अर्जी पेश की जाएगी।

दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी के खिलाफ मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने में बीएनएस की धारा 103 (क्लॉज-1) यानी हत्या, 238-ए यानी साक्ष्य नष्ट करने के प्रयास के तहत केस दर्ज किया गया है। यदि इन धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए तो दोनों को एक जैसी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि दोनों का मकसद सौरभ की हत्या करना था, यह बात अब तक की बातचीत, साक्ष्य और सुरागों से स्पष्ट हो गई है। सौरभ राजपूत का शव जिस हालत में मिला है, उससे मामला साफ हो रहा है।

इनमें से दो सजाएं, आजीवन कारावास या मृत्युदंड, संभव है।

पुलिस ने साक्ष्य एकत्र कर लिए हैं और कड़ियाँ जोड़ दी हैं। अगर साहिल और मुस्कान कोर्ट में अपने इस बयान से मुकर भी जाते हैं कि उन्होंने ही सौरभ की हत्या की है तो पुलिस के पास उनके खिलाफ इतने सबूत हैं कि कोर्ट में केस मजबूत रहेगा। मुस्कान और साहिल को हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। यदि न्यायाधीश को हत्या का मामला क्रूर या दुर्लभतम मामला लगता है, तो दोनों को मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है।

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