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300 घरों पर चलेगा बुलडोजर… बरेली नगर निगम ने लगाए लाल निशान, लोग बोले- 100 साल पुराने हैं मकान

300 घरों पर चलेगा बुलडोजर… बरेली नगर निगम ने लगाए लाल निशान, लोग बोले- 100 साल पुराने हैं मकान

उत्तर प्रदेश के बरेली में नगर निगम ने गैर-कानूनी कब्ज़ों के खिलाफ़ अपना अभियान तेज़ कर दिया है। इसी सिलसिले में नगर निगम की टीम ने सिबिगंज थाना इलाके के खलीलपुर रोड पर एक बड़ी कार्रवाई की है। करीब 300 घरों की पहचान करके उन्हें लाल निशान से मार्क किया गया है। नगर निगम का दावा है कि ये घर प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण में रुकावट डाल रहे हैं।

मौके पर पहुंची नगर निगम की टीम ने प्रभावित परिवारों को कड़ी चेतावनी दी कि अगर उन्होंने खुद कब्ज़ा नहीं हटाया तो बुलडोज़र से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, अधिकारियों ने यह भी कहा कि बुलडोज़र की कार्रवाई का खर्च घर के मालिकों से वसूला जाएगा। चेतावनी देने के बाद नगर निगम की टीम मौके से लौट गई। नगर निगम की इस कार्रवाई से इलाके में गुस्सा फैल गया है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम पर भेदभाव का आरोप लगाया है।

खलीलपुर रोड पर 100 साल पुराने घर

पीड़ितों का कहना है कि ये घर नए नहीं हैं, बल्कि करीब 80 से 100 साल पुराने हैं। लोगों का दावा है कि खलीलपुर रोड पहले से ही करीब 12 मीटर चौड़ी है, और सड़क के बगल में एक नाला भी है। इससे यह सवाल उठता है कि सड़क कितनी चौड़ी होगी। स्थानीय निवासियों का यह भी आरोप है कि नगर निगम के कुछ कर्मचारियों ने गैर-कानूनी पैसे मांगे हैं। उनका कहना है कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो घरों को गिरा दिया जाएगा, जिसे अतिक्रमण कहा जाएगा।

महिलाओं का कहना है कि उन्होंने सालों की मेहनत और मज़दूरी से ये घर बनाए हैं। अगर बुलडोज़र का इस्तेमाल हुआ तो उनका पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। प्रभावित परिवारों का कहना है कि उनके पास कोई इंतज़ाम नहीं है और उन्हें किसी मुआवज़े के बारे में भी नहीं बताया गया है। प्रभावित परिवार नगर निगम से मुआवज़े की मांग कर रहे हैं। पूरे मामले पर नगर निगम के एनवायरनमेंटल इंजीनियर राजीव राठी का कहना है कि खलीलपुर रोड पर अतिक्रमण पूरी तरह से गैर-कानूनी है।

300 घरों की पहचान कर नोटिस जारी किए गए

राजीव राठी के मुताबिक, लोगों ने सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करके घर बना लिए हैं। नगर निगम ने 300 घरों की पहचान कर नोटिस जारी किए हैं और लाल निशान लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर निवासियों ने खुद अतिक्रमण नहीं हटाया तो नगर निगम बुलडोज़र का इस्तेमाल करेगा, और इसका खर्च उनसे वसूला जाएगा।

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