महिला सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा कदम: अब 1 करोड़ तक की संपत्ति पर महिलाओं को स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट
महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से योगी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब उत्तर प्रदेश में यदि किसी महिला के नाम 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति (मकान, जमीन आदि) खरीदी जाती है, तो स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट मिलेगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार शाम लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
गौरतलब है कि अब तक यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर लागू थी, जिसमें अधिकतम 10 हजार रुपये तक की छूट मिलती थी। लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिससे महिलाओं को संपत्ति खरीदने में बड़ी राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक भागीदारी को भी बल मिलेगा।
बैठक में कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही 11 अगस्त से विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत करने का निर्णय भी लिया गया।
मुख्य बातें:
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महिलाओं को अब 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति पर 1% स्टाम्प शुल्क छूट
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पहले यह छूट 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर थी
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योगी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी
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कुल 37 प्रस्ताव पारित, 11 अगस्त से मानसून सत्र की शुरुआत

