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अब्दुल्ला आजम को करारा झटका! इस गंभीर आरोप में 7 साल की सजा और 50 हजार का भारी जुर्माना, जाने क्या है पूरा विवाद ?

अब्दुल्ला आजम को करारा झटका! इस गंभीर आरोप में 7 साल की सजा और 50 हजार का भारी जुर्माना, जाने क्या है पूरा विवाद ?

उत्तर प्रदेश के रामपुर की एक कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म को दो पासपोर्ट और दो पैन कार्ड से जुड़े एक मामले में दोषी ठहराते हुए सात साल जेल की सज़ा सुनाई है। उन पर ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला 2019 का है, जब बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आज़म और अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी (धारा 420), दस्तावेज़ों की जालसाज़ी (धारा 467, 468), और पहचान दस्तावेज़ों में हेराफेरी (धारा 471) का मामला दर्ज कराया था। ट्रायल पूरा होने के बाद कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया।

पासपोर्ट के लिए जाली दस्तावेज़ जमा करने के आरोप

अब्दुल्ला आज़म पर दो पासपोर्ट और दो पैन कार्ड बनवाने का आरोप था। एक सेट के दस्तावेज़ असली और वैध थे, जो उनके अपने नाम पर जारी किए गए थे, जबकि दूसरा सेट कथित तौर पर जाली दस्तावेज़ों और एक नकली नाम/पहचान का इस्तेमाल करके अवैध रूप से हासिल किया गया था। आरोप था कि इन जाली दस्तावेज़ों और झूठी पहचान का इस्तेमाल बैंकिंग, वोटिंग या अन्य संवेदनशील गतिविधियों के लिए किया जा सकता था।

अब्दुल्ला आज़म पहले से ही जेल में

अब्दुल्ला आज़म, जो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कोर्ट में पेश हुए, उन्हें न केवल दोषी ठहराया गया बल्कि सात साल जेल की सज़ा भी सुनाई गई। कोर्ट ने कहा कि यह अपराध समाज और देश के लिए खतरनाक है क्योंकि जाली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल अपराधों, दंगों और पहचान की चोरी के लिए किया जा सकता है। इस फैसले से अब्दुल्ला आज़म की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, जो पहले से ही रामपुर ज़िला जेल में एक और पैन कार्ड मामले में सज़ा काट रहे हैं। उनके पिता भी इस समय जेल में हैं।

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