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भातखंडे संगीत संस्थान अभिमत विश्वविद्यालय में 3.31 करोड़ रुपये के गबन का मामला, पूर्व कुलपति सहित 18 आरोपी दोषी

भातखंडे संगीत संस्थान अभिमत विश्वविद्यालय में 3.31 करोड़ रुपये के गबन का मामला, पूर्व कुलपति सहित 18 आरोपी दोषी

भातखंडे संगीत संस्थान अभिमत विश्वविद्यालय के वित्तीय गबन मामले में पूर्व कुलपति प्रोफेसर श्रुति सडोलीकर समेत अन्य 17 आरोपियों को अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) ने दोषी पाया है। इस जांच में कुल छह कर्मचारी और 12 फर्में भी शामिल थीं, जिनके खिलाफ 3.31 करोड़ रुपये के गबन का खुलासा हुआ है। सभी आरोपियों के खिलाफ सीआईडी ने अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल कर दिया है।

जांच की पृष्ठभूमि

यह मामला राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के निर्देश पर शुरू हुई थी। जांच के बाद 5 मार्च 2021 को तत्कालीन कुलसचिव डॉ. लवकुश द्विवेदी ने कैसरबाग थाने में इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद सीआईडी ने व्यापक जांच करते हुए पूरे घोटाले का पर्दाफाश किया।

आरोपी और आरोप

इस घोटाले में विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर श्रुति सडोलीकर के साथ-साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी और अन्य चार कर्मचारी भी शामिल थे। साथ ही 12 फर्मों पर भी सरकारी धन के गबन का आरोप लगाया गया है। कुल 3.31 करोड़ रुपये की राशि गबन किए जाने की पुष्टि हुई है।

आरोपपत्र दाखिल

सीआईडी ने विस्तृत जांच के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इससे विश्वविद्यालय के वित्तीय प्रबंधन और उसके पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। अब इस मामले में अदालत में सुनवाई का इंतजार है।

विश्वविद्यालय की छवि पर असर

यह मामला अभिमत विश्वविद्यालय के लिए एक बड़ा झटका है। संस्थान की छवि को इस तरह के वित्तीय घोटाले से गहरा नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों ने कहा है कि इस प्रकरण में दोषियों को सजा दिलाने के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी ताकि आगे इस तरह की घटनाएं न हों।

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