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 प्रोफेसर रजनीश के बाद बागला महाविद्यालय प्राचार्य गिरफ्तार, रिमांड खारिज, जमानत पर रिहा

 प्रोफेसर रजनीश के बाद बागला महाविद्यालय प्राचार्य गिरफ्तार, रिमांड खारिज, जमानत पर रिहा

उल्लेखनीय है कि 13 मार्च को पुलिस अधीक्षक को एक पीड़ित छात्रा का शिकायती पत्र मिला था। इस शिकायत पत्र के साथ एक ऑडियो और वीडियो सीडी भी भेजी गई थी। जैसे ही यह मामला पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में आया तो उन्होंने हाथरस गेट थाना पुलिस को मामले की जांच के निर्देश दिए। जांच में पता चला कि पीसी बागला कॉलेज के मुख्य अनुशासन अधिकारी और भूगोल के व्याख्याता रजनीश कुमार ने कॉलेज और अपने घर में कई छात्राओं के साथ यौन शोषण और बलात्कार किया।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हाथरस एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा
आरोपी प्रवक्ता रजनीश कुमार ने अपने मोबाइल और लैपटॉप से ​​फोटो और वीडियो बनाकर छात्राओं का यौन शोषण भी किया है। इस मामले में सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया है। 19 मार्च को पुलिस ने प्रयागराज के सुभाष चौक से रजनीश कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
इस मामले की जांच व अन्य साक्ष्य जुटाने के लिए एसपी चिनारजीवननाथ सिन्हा ने सीओ सदर के निर्देशन में एसआईटी का गठन किया था। पुलिस अधीक्षक चिन्राजीवनाथ सिन्हा ने बताया कि जांच में पता चला है कि पीसी बागला महाविद्यालय की पीड़िताओं ने जब प्राचार्य महावीर सिंह छौंकर से यौन उत्पीड़न की शिकायत की तो उन्होंने उन्हें धमकाते हुए कहा कि तुम बेवजह कॉलेज को बदनाम करना चाहती हो और अगर शिकायत करोगी तो तुम्हारा करियर बर्बाद कर दिया जाएगा। प्रिंसिपल को वीडियो के बारे में पता चलने के बाद भी शुरुआत में कोई कार्रवाई नहीं की गई और आरोपी प्रोफेसर को पदोन्नत कर दिया गया।

आचार्य महावीर सिंह चौहान
पीड़ितों के बयान के आधार पर पुलिस ने मंडी समिति के पास से प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने प्रिंसिपल को आरोपी बनाकर कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने आपराधिक साजिश, बलात्कार और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत उसे जेल भेजने के लिए अदालत में रिमांड अर्जी दायर की। अदालत ने पुलिस रिमांड आवेदन को खारिज कर दिया और उसे जमानत दे दी, जबकि लोक सेवक ने अपने सरकारी कर्तव्य का पालन नहीं करने की धारा के तहत रिमांड स्वीकार कर लिया।

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