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आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, ED गिरफ्तारी मामले में याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर

आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, ED गिरफ्तारी मामले में याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर

पूर्व मंत्री आजम खान को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने उनकी याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। अब इस मामले में आगे की सुनवाई हाईकोर्ट में होगी।

सुनवाई के दौरान आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने अदालत के सामने दलील रखते हुए 2006 की घटनाओं का जिक्र किया, जिनके संबंध में वर्ष 2019 में एफआईआर दर्ज की गई थी। सिब्बल ने इस मामले में आजम खान की ओर से पक्ष रखा।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का फैसला लिया गया। इस फैसले के बाद आजम खान को फिलहाल शीर्ष अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। अब उनकी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।

इस मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि, अदालत ने मामले पर सीधे राहत देने के बजाय याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट को भेज दी। मामले की अगली कानूनी प्रक्रिया अब हाईकोर्ट में आगे बढ़ेगी।

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