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ताजमहल पर कांच उद्योग के प्रभाव का आकलन करें, उच्चतम न्यायालय ने नीरी को निर्देश दिया

ताजमहल पर कांच उद्योग के प्रभाव का आकलन करें, उच्चतम न्यायालय ने नीरी को निर्देश दिया

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल के आसपास के कांच उद्योगों का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (नीरी) को ताजमहल को प्रभावित करने वाले कांच उद्योगों का आकलन करने का निर्देश दिया है। नीरी केन्द्र सरकार का एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। इसका उद्देश्य पर्यावरण के संरक्षण और विकास में योगदान देना है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने नीरी को मूल्यांकन पूरा करने की समय-सीमा बताते हुए एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) सहित सभी सरकारी एजेंसियों को इस कार्य में नीरी की सहायता करनी चाहिए।

इन उद्योगों से कितना प्रदूषण हो रहा है?
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि इन उद्योगों से कितना प्रदूषण हो रहा है। यदि हमें लगेगा कि ये उद्योग प्रदूषण फैला रहे हैं, तो हम इन इकाइयों को स्थानांतरित करने का आदेश देने में संकोच नहीं करेंगे। प्रदूषण की सीमा के बारे में कुछ जांच की आवश्यकता है।

अदालत ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को राज्य द्वारा दायर हलफनामे में पहचाने गए उद्योगों की जांच के लिए एक टीम गठित करने का निर्देश दिया। यह टीम उद्योगों से होने वाले प्रदूषण के स्तर की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। पीठ ने कहा, 'उद्योगों का अध्ययन पूरा होने के बाद बोर्ड अपनी अंतरिम रिपोर्ट दाखिल करेगा, ताकि इस संबंध में उचित निर्देश जारी किए जा सकें।'

सुप्रीम कोर्ट पहले ही सुरक्षा पर सवाल उठा चुका है।
इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल और उसके आसपास पर्यावरण संरक्षण के लिए ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (टीटीज़ेड) प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। अदालत ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, "क्या इस प्रतिष्ठित स्मारक का संरक्षण दिखावा या मजाक है?" इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि ताजमहल की सुरक्षा के लिए मौजूदा प्रयास पर्याप्त नहीं हैं।

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