
सैन्य कर्मी की तेजाब डालकर और पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में 29 साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया है। न्यायालय ने वेद प्रकाश उर्फ भैय्या और मुकेश, जो तोपखाना बाजार लालकुर्ती के निवासी हैं, को दोषी ठहराया है।
अपर जिला जज और विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पवन कुमार शुक्ला ने दोनों दोषियों को दस साल की सजा और 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह फैसला 29 वर्षों के लंबे कानूनी संघर्ष के बाद आया है, जिससे मामले में न्याय की उम्मीदें फिर से जीवित हो गईं।
यह मामला सैन्य कर्मी की हत्या से जुड़ा था, जिसमें उसे तेजाब से जलाने और पीट-पीटकर मारने का आरोप था। मामले की जाँच और सुनवाई में काफी समय लगा, लेकिन अब अदालत ने दोषियों को सजा सुनाकर पीड़ित के परिवार को न्याय दिलाने की प्रक्रिया पूरी की है।