
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसपी बलिया ओमवीर सिंह द्वारा प्रस्तुत हलफनामे में प्रयुक्त भाषा पर नाराजगी व्यक्त की है। भविष्य में भाषा को बेहतर बनाने की सलाह दी गई है। एसपी ने हलफनामे में लिखा है कि वह अदालत के किसी भी आदेश के अनुपालन में पुलिस बल उपलब्ध कराएंगे।
अदालत ने इस पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि न्यायालय एक पवित्र संस्था है और इसे 'किसी भी न्यायालय' के रूप में नहीं बल्कि जिला जज बलिया या सिविल जज सीनियर डिवीजन बलिया के रूप में संबोधित किया जाना चाहिए।