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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्यक्ति के खिलाफ मामला खारिज किया, कहा- सोशल मीडिया पर पोस्ट को लाइक करना उसे शेयर करने से अलग

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्यक्ति के खिलाफ मामला खारिज किया, कहा- सोशल मीडिया पर पोस्ट को लाइक करना उसे शेयर करने से अलग

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक करना उसे प्रसारित या प्रकाशित करने के बराबर नहीं है और ऐसा करने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 लागू नहीं होगी जो अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री से संबंधित है। न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने आगरा के इमरान खान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की।

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