अलीगढ़ में सिगरेट 20 रुपये महंगी बेचने पर दुकानदार और कंपनी पर 10 लाख का जुर्माना
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सिगरेट को निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर बेचने का मामला सामने आया है, जिसमें जिला उपभोक्ता आयोग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए दुकानदार और संबंधित कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
एमआरपी से अधिक वसूली का मामला
जानकारी के अनुसार, दुकानदार ने सिगरेट पैकेट पर 340 रुपये एमआरपी अंकित होने के बावजूद ग्राहक से 360 रुपये वसूल लिए थे। यह मामला उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के तहत दर्ज किया गया।
ऑनलाइन भुगतान बना सबूत
पीड़ित ग्राहक ने सिगरेट की खरीद का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया था, जिससे पूरे लेन-देन का रिकॉर्ड उपलब्ध हो गया। इसी डिजिटल सबूत के आधार पर शिकायत मजबूत हुई और मामला आयोग तक पहुंचा।
उपभोक्ता आयोग का फैसला
जिला उपभोक्ता आयोग ने इसे स्पष्ट रूप से उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए दुकानदार के साथ-साथ संबंधित सिगरेट निर्माता कंपनी को भी जिम्मेदार ठहराया और संयुक्त रूप से 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
सख्त संदेश
आयोग ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी उत्पाद को एमआरपी से अधिक कीमत पर बेचना गैरकानूनी है और इससे उपभोक्ता के अधिकारों का हनन होता है। इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी है।
बाजार में हड़कंप
फैसले के बाद व्यापारिक वर्ग में हलचल देखी जा रही है। उपभोक्ता मामलों के जानकारों का कहना है कि यह निर्णय अन्य दुकानदारों के लिए भी चेतावनी है कि वे मूल्य नियमों का पालन सुनिश्चित करें।
फिलहाल यह मामला उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए एक अहम उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है।

