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वयस्क माता-पिता विवाहित न होने पर भी साथ रहने के हकदार: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस से धमकियों का सामना कर रहे एक अंतरधार्मिक जोड़े की सुरक्षा आवश्यकताओं पर विचार करने को कहा है, साथ ही कहा है कि वयस्क हो चुके अविवाहित माता-पिता एक साथ रह सकते हैं। एक रिट याचिका की कार्यवाही के दौरान न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित की पीठ ने कहा, "बच्चे के पिता और माता अलग-अलग धर्मों के हैं और 2018 से एक साथ रह रहे हैं।"

"बच्चा वर्तमान में एक वर्ष और चार महीने का है। बच्चे के माता-पिता जैविक मां के पूर्व ससुराल वालों से कुछ खतरों को लेकर आशंकित हैं। हमारे विचार में, संवैधानिक योजना के तहत माता-पिता, जो वयस्क हैं, एक साथ रहने के हकदार हैं, भले ही उन्होंने विवाह न किया हो," अदालत ने अपने हालिया आदेश में कहा। अपने पति की मृत्यु के बाद, बच्चे की जैविक मां जैविक पिता के साथ रहने लगी। हालांकि, उसे अपने पूर्व ससुराल वालों से धमकियां मिलनी शुरू हो गईं।

बच्चे के माता-पिता ने आरोप लगाया कि पुलिस आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को तैयार नहीं थी और जब उन्होंने शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया तो उन्हें अपमानित किया गया। जवाब में, अदालत ने संभल के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि अगर माता-पिता शिकायत लेकर आते हैं तो चंदौसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की जाए। अदालत ने एसपी को यह आकलन करने का भी निर्देश दिया कि कानूनी प्रावधानों के अनुसार बच्चे और उसके माता-पिता को सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है या नहीं। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बच्चे द्वारा अपने जैविक माता-पिता के माध्यम से रिट याचिका दायर की गई थी, जो उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार देता है।

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