Samachar Nama
×

अब स्‍टांप शुल्‍क चोरी में फंसे अब्‍दुल्‍ला आजम, DM ने ठोका 3.70 करोड़ से ज्‍यादा का जुर्माना

अब स्‍टांप शुल्‍क चोरी में फंसे अब्‍दुल्‍ला आजम, DM ने ठोका 3.70 करोड़ से ज्‍यादा का जुर्माना

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। डीएम कोर्ट ने स्टांप चोरी मामले में अब्दुल्ला आजम पर 3 करोड़ 71 लाख 878 रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल अब्दुल्ला आजम खान ने 26 बीघा जमीन खरीदी थी, जिसे कम स्टांप पेपर लगाकर चुरा लिया गया। इस मामले की जांच जारी थी।

अब्दुल्ला आजम खां द्वारा अपनी कोर्ट में की गई स्टांप चोरी की विस्तृत जांच के बाद रामपुर डीएम जोगिंदर सिंह ने स्टांप चोरी का पता लगाया और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डीएम कोर्ट ने 3 करोड़ 71 लाख 878 रुपये का जुर्माना लगाया है। हालांकि अब्दुल्ला आजम आज डीएम कोर्ट में पेश नहीं हुए।

अब्दुल्ला को फरवरी 2025 में जेल से रिहा कर दिया गया।
समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता अब्दुल्ला आजम खान को करीब डेढ़ साल बाद फरवरी 2025 में हरदोई जिला जेल से रिहा किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच अब्दुल्ला आजम जेल गेट से बाहर आए। वे बिना किसी से मिले या मीडिया से बात किए रामपुर के लिए रवाना हो गए।

अब्दुल्ला आजम की रिहाई की खबर सुनकर मुरादाबाद की महिला सपा सांसद रुचि वीरा समेत कई नेता और कार्यकर्ता हरदोई जेल के बाहर पहुंच गए। न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए सपा सांसद रुचि वीरा ने कहा, 'हमें हमेशा न्यायपालिका पर भरोसा रहा है और आगे भी रहेगा।' आज न्याय हुआ है और हमें उम्मीद है कि भविष्य में भी न्याय होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आज़म खान को ज़मानत दे दी। लेकिन वह रामपुर में एपी-एमएलए अदालत में एक अलग मामले में कानूनी औपचारिकताओं के कारण जेल में थे। पिछले कुछ वर्षों में उनके खिलाफ 45 मामले दर्ज हुए और सभी में उन्हें जमानत मिल गई।

Share this story

Tags