अटलपुरम टाउनशिप में सांसद-विधायकों के लिए आरक्षित होंगे 2% भूखंड, जमानत राशि में मिलेगी विशेष छूट
आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) द्वारा ककुआ और भांडई क्षेत्र में प्रस्तावित नई आवासीय टाउनशिप ‘अटलपुरम’ में जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इस टाउनशिप में सांसदों और विधायकों के लिए कुल भूखंडों में से 2 प्रतिशत भूखंड आरक्षित रखे जाएंगे। इस निर्णय को सरकार की ‘विपक्ष-मुक्त, सुविधा-संपन्न आवासीय विकास’ नीति के तहत एक अहम कदम माना जा रहा है।
जनप्रतिनिधियों को मिलेगी जमानत राशि में छूट
अटलपुरम योजना के तहत भूखंडों के लिए आवेदन करने वाले आम नागरिकों को भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत जमानत राशि के रूप में जमा करना होगा। हालांकि, सांसदों और विधायकों को इस नियम में राहत दी गई है। उन्हें केवल 5 प्रतिशत जमानत राशि जमा करनी होगी। यह छूट जनप्रतिनिधियों को प्रोत्साहित करने और उनके लिए टाउनशिप में निवास की संभावनाएं बढ़ाने के उद्देश्य से दी गई है।
आवेदन प्रक्रिया में रहेगा आधी जमानत राशि का नियम
ADA के अधिकारियों ने बताया कि भूखंड खरीदने के लिए आवेदन करते समय कुल जमानत राशि की आधी रकम (सामान्य नागरिकों के लिए 5%, और सांसद-विधायकों के लिए 2.5%) अग्रिम रूप से जमा करनी होगी। चयन के बाद शेष जमानत राशि की मांग की जाएगी। यह प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से लॉटरी अथवा ई-नीलामी के माध्यम से की जाएगी।
क्या है अटलपुरम टाउनशिप?
ककुआ और भांडई में प्रस्तावित अटलपुरम टाउनशिप आगरा के तेजी से बढ़ते शहरी विस्तार का हिस्सा है। यह योजना आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी रखेगी। टाउनशिप में आवासीय भूखंडों के साथ-साथ सामुदायिक केंद्र, स्कूल, पार्क और स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास भी प्रस्तावित है।
जनप्रतिनिधियों को क्यों दी जा रही यह सुविधा?
ADA अधिकारियों के मुताबिक, सांसद और विधायक जनसेवा के दौरान बार-बार अपने क्षेत्र में आते हैं, लेकिन उनके लिए स्थायी आवास की सुविधा न होने के कारण असुविधा होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अटलपुरम योजना में उन्हें यह विशेष आरक्षण दिया गया है।

