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उत्तर प्रदेश में डेयरी बिजनेस पर सरकार दे रही ₹11.80 लाख तक की सहायता, जानें कौन कर सकता है आवेदन और कैसे मिलेगा लाभ

उत्तर प्रदेश में डेयरी बिजनेस पर सरकार दे रही ₹11.80 लाख तक की सहायता, जानें कौन कर सकता है आवेदन और कैसे मिलेगा लाभ

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण युवाओं को रोज़गार के अवसर देने के लिए लगातार नई योजनाएँ शुरू कर रही है। इसी मकसद से सरकार 'नंद बाबा दुग्ध मिशन' के तहत 'मिनी नंदिनी कृषि समृद्धि योजना' लागू कर रही है। इस योजना का मुख्य मकसद देसी नस्ल की गायों के पालन को बढ़ावा देना और पशुपालकों की आय बढ़ाना है। अगर आप अपना डेयरी फ़ार्म शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आपके पास ₹11.80 लाख तक की सरकारी मदद पाने का सुनहरा मौका है। इस योजना के तहत, बेहतर नस्ल की 10 गायों वाली डेयरी यूनिट लगाई जाती है, जिसकी कुल प्रोजेक्ट लागत लगभग ₹23.60 लाख तय की गई है। आइए जानते हैं कि इस योजना का फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है, कौन इसके लिए योग्य है और आवेदन की प्रक्रिया क्या है।

**कुल लागत पर सब्सिडी की जानकारी**

मिनी नंदिनी योजना के तहत 10 गायों की डेयरी यूनिट लगाने की कुल लागत ₹23.60 लाख है। इस योजना की एक खास बात यह है कि सरकार कुल लागत का 50% यानी ज़्यादा से ज़्यादा ₹11.80 लाख तक की बड़ी सब्सिडी देती है। बाकी 50% में से आवेदक को अपनी जेब से सिर्फ़ 15% (लगभग ₹3.54 लाख) लगाना होगा, जबकि बाकी 35% के लिए बैंक से आसानी से लोन मिल सकता है। सब्सिडी DBT के ज़रिए सीधे किसान के बैंक खाते में दो किश्तों में भेजी जाती है: शेड और इंफ़्रास्ट्रक्चर बनने के बाद 25% और गायें खरीदने के बाद बाकी 25%।

**सब्सिडी के लिए योग्य गायों की नस्लें**

यह योजना सिर्फ़ देसी भारतीय गायों की नस्लों को बढ़ावा देने पर ध्यान देती है। साहीवाल, गिर और थारपारकर जैसी ज़्यादा दूध देने वाली नस्लों के साथ यूनिट लगाई जा सकती हैं। नियमों के अनुसार, किसानों को ये गायें उत्तर प्रदेश के मंज़ूरशुदा ब्रीडिंग इलाकों या दूसरे राज्यों के मंज़ूरशुदा ब्रीडर्स से खरीदनी होंगी। साथ ही, गायें अपने पहले या दूसरे ब्यांत (दूध देने के दौर) में होनी चाहिए और ब्याने के बाद 45 दिन से ज़्यादा समय नहीं बीता होना चाहिए। इसके अलावा, किसी भी संभावित नुकसान से बचाने के लिए खरीदी गई सभी गायों की ईयर-टैगिंग और इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी है।

योग्यता की शर्तें क्या हैं? इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना ज़रूरी है। सबसे पहले, आवेदक के पास गाय या भैंस पालने का कम से कम तीन साल का अनुभव होना चाहिए, जिसे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (Chief Veterinary Officer) द्वारा प्रमाणित किया गया हो। आवेदकों के पास डेयरी शेड और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 0.20 एकड़ ज़मीन और हरे चारे की खेती के लिए कम से कम 0.80 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। यह ज़मीन अपनी हो सकती है, विरासत में मिली हो सकती है, या सात साल की अवधि के लिए रजिस्टर्ड लीज़ पर ली गई हो सकती है। कृपया ध्यान दें कि जिन लोगों ने पहले कामधेनु योजना या किसी अन्य सरकारी डेयरी योजना का लाभ उठाया है, वे इस प्रोग्राम के लिए पात्र नहीं हैं।

आवेदन की प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आपको आधिकारिक 'नंद बाबा दुग्ध मिशन' पोर्टल (nandbabadugdhmission.up.gov.in) पर ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा। आपको पोर्टल पर सभी ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे, जैसे पहचान का प्रमाण, बैंक स्टेटमेंट, ज़मीन के दस्तावेज़ और डेयरी फार्मिंग में तीन साल के अनुभव का सर्टिफ़िकेट।

चयन कैसे किया जाता है?

अगर आपके ज़िले में मिले आवेदनों की संख्या तय स्लॉट से ज़्यादा है, तो उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी ई-लॉटरी प्रक्रिया के ज़रिए किया जाता है। यह लॉटरी प्रक्रिया ज़िला विकास अधिकारी की देखरेख में एक समिति द्वारा आयोजित की जाती है। इसलिए, किसी भी देरी से बचने के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन समय पर जमा करना सुनिश्चित करें।

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