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विक्रम भट्ट को हाईकोर्ट से आंशिक राहत, बैंक खातों पर लगी रोक में संशोधन

विक्रम भट्ट को हाईकोर्ट से आंशिक राहत, बैंक खातों पर लगी रोक में संशोधन

फिल्म निर्माता Vikram Bhatt को राजस्थान हाईकोर्ट से बैंक खाते फ्रीज मामले में आंशिक राहत मिली है। Rajasthan High Court की जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की और खातों पर लगी पूर्ण रोक को असंतुलित बताया।

कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में पूरे बैंक खाते को ब्लॉक करना उचित प्रक्रिया नहीं है। न्यायालय ने कहा कि जांच के दौरान केवल विवादित राशि तक ही निकासी पर रोक लगाई जा सकती है, जबकि खाते में मौजूद शेष राशि से सामान्य बैंकिंग लेनदेन जारी रहना चाहिए।

यह मामला फिल्म निर्माण से जुड़े एक विवाद के तहत दर्ज एफआईआर से संबंधित है, जिसमें विक्रम भट्ट के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। इसी जांच के दौरान उनके बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि जांच एजेंसियों को वित्तीय लेनदेन पर नियंत्रण रखने का अधिकार है, लेकिन यह नियंत्रण संतुलित और सीमित होना चाहिए ताकि किसी व्यक्ति के सामान्य आर्थिक अधिकारों का अनावश्यक रूप से हनन न हो।

कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पूरे खाते को फ्रीज करना व्यावहारिक और न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि इससे संबंधित व्यक्ति के रोजमर्रा के वित्तीय कार्य भी बाधित हो जाते हैं। ऐसे मामलों में केवल संदिग्ध या विवादित राशि को ही सुरक्षित रखना पर्याप्त है।

इस निर्णय के बाद अब बैंक खातों में आंशिक राहत मिलने से विक्रम भट्ट को सामान्य लेनदेन करने की अनुमति मिल गई है, हालांकि जांच के दायरे में आने वाली राशि पर रोक जारी रहेगी।

मामले में आगे की जांच जारी है और संबंधित एजेंसियां आरोपों की पुष्टि और वित्तीय लेनदेन की विस्तृत जांच कर रही हैं। अदालत का यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों में संतुलित कार्रवाई के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।

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