केंद्रीय बजट 2026–27: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया इनकम टैक्स कानून में बड़ा बदलाव घोषित
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार, 1 फरवरी 2026 को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026–27 में इनकम टैक्स कानून में बड़ा बदलाव करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स कानून लागू होगा, जो कर प्रणाली को और सरल, पारदर्शी और आम जनता के अनुकूल बनाएगा।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि नया इनकम टैक्स कानून करदाता की सुविधा, कर नियमों में स्पष्टता और कर अनुपालन की सादगी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य कर प्रणाली को अधिक प्रभावी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है।
विशेषज्ञों के अनुसार, नया कानून निम्नलिखित प्रमुख बदलाव लाएगा:
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करदाता की सुविधा में सुधार: नया कानून करदाताओं के लिए सरल प्रक्रिया और ऑनलाइन सुविधा बढ़ाएगा। इससे करदाता को बार-बार दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी और टैक्स फाइलिंग आसान होगी।
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पारदर्शिता और अनुपालन: नए कानून में कर नियम और छूटों को स्पष्ट तरीके से परिभाषित किया गया है। इससे करदाता और सरकार दोनों के लिए विवादों की संभावना कम होगी।
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स्मॉल टैक्सपेयर्स और मध्यम वर्ग के लिए राहत: निर्मला सीतारमण ने कहा कि छोटे और मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत देने के लिए कर दरों और छूटों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इससे आम जनता की आय पर अतिरिक्त बोझ कम होगा।
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टेक्नोलॉजी का उपयोग: नया कानून डिजिटल प्लेटफॉर्म और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर कर अनुपालन की जांच में सुधार करेगा। यह कर चोरी और गलत रिपोर्टिंग को कम करने में मदद करेगा।
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संपत्ति और निवेश पर स्पष्ट नियम: निवेशकों और संपत्ति धारकों के लिए नियमों को सरल और स्पष्ट बनाया जाएगा, जिससे वित्तीय नियोजन और निवेश पर भरोसा बढ़ेगा।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नया इनकम टैक्स कानून न केवल आम जनता के लिए राहत देगा, बल्कि राजस्व संग्रह और आर्थिक सुधार के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण कदम है। विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि इस कानून से कर अनुपालन में सुधार होगा और राजकोषीय स्थिरता मजबूत होगी।
निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में यह संदेश भी दिया कि सरकार का लक्ष्य है एक सुसंगठित और पारदर्शी कर प्रणाली, जो देश की आर्थिक वृद्धि और निवेश के अवसरों को बढ़ावा दे। उन्होंने आम लोगों और व्यवसायों को आश्वस्त किया कि कर नियमों में बदलाव से किसी भी करदाता को नुकसान नहीं होगा, बल्कि उन्हें अधिक सुविधा और पारदर्शिता मिलेगी।
कुल मिलाकर, केंद्रीय बजट 2026–27 में इनकम टैक्स कानून में किए गए बदलाव आर्थिक सुधार, करदाता की सुविधा और पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला यह नया कानून देश की कर प्रणाली को सुलभ, सरल और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।

