राजस्थान हाईकोर्ट ने गिर्राज सिंह मलिंगा के सहायक अभियंता से मारपीट मामले को ट्रांसफर किया, अब जयपुर में होगा ट्रायल
राजस्थान हाईकोर्ट ने तत्कालीन विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा के सहायक अभियंता हर्षाधिपति से मारपीट के मामले को धौलपुर से जयपुर ट्रांसफर कर दिया है। अब इस मामले की ट्रायल जयपुर जिले की एससी-एसटी मामलों की कोर्ट में होगी। यह आदेश न्यायाधीश उमाशंकर व्यास ने सहायक अभियंता हर्षाधिपति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
🏛️ कोर्ट में क्या हुआ?
सहायक अभियंता हर्षाधिपति की ओर से अधिवक्ता अखिल सिमलॉट और मालती ने कोर्ट को बताया कि धौलपुर में आरोपी का दबदबा है और मामले से जुड़े पीड़ित व गवाहों को जान का खतरा हो सकता है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि आरोपी और उसके समर्थक मामले को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि मामला धौलपुर से जयपुर ट्रांसफर किया जाए।
कोर्ट ने इन तर्कों को सही मानते हुए यह आदेश दिया कि मामले की सुनवाई अब जयपुर की एससी-एसटी कोर्ट में होगी, ताकि गवाहों और पीड़ितों को सुरक्षा मिल सके।
📜 मामला क्या है?
यह मामला 2019 में हुआ एक मारपीट का है, जब गिर्राज सिंह मलिंगा के सहायक अभियंता हर्षाधिपति के साथ झगड़ा हुआ था। आरोप है कि विधायक के करीबी समर्थकों ने हर्षाधिपति से मारपीट की और उन्हें गंभीर रूप से घायल किया। इसके बाद हर्षाधिपति ने मामले की शिकायत की और आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।
🛡️ सुरक्षा को लेकर उठाए गए कदम
अधिवक्ताओं ने कोर्ट से यह भी अनुरोध किया कि मामले की सुनवाई सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से हो, ताकि गवाहों और पीड़ितों को कोई खतरा न हो। कोर्ट ने इस पर गंभीरता से विचार करते हुए मामला जयपुर ट्रांसफर करने का फैसला लिया।
📍 आगे की कार्रवाई
अब जयपुर जिले की एससी-एसटी मामलों की कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। इस ट्रांसफर से यह उम्मीद जताई जा रही है कि पीड़ित और गवाहों को बेहतर सुरक्षा मिल सकेगी और न्याय प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से पूरी होगी।

