राजस्थान में भारत-पाक सीमा पर सुरक्षा सख्त, पाकिस्तानी सिम पर बैन... बॉर्डर पर 2 महीने तक आवाजाही पर रोक
राजस्थान राज्य का एक बड़ा हिस्सा भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर है, जिसकी वजह से बॉर्डर इलाकों में स्मगलिंग ऑपरेशन एक बड़ा टारगेट बन रहे हैं। राजस्थान बॉर्डर पर स्मगलिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। नेशनल सिक्योरिटी की चिंताओं और इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ की संभावना को ध्यान में रखते हुए, जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड की धारा 163 के तहत बॉर्डर इलाकों में खास रोक के आदेश जारी किए हैं।
शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक नो-गो ज़ोन
आदेश के मुताबिक, शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक भारत-पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के 3 km के दायरे में लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक रहेगी। यह नियम श्री गंगानगर, श्रीकरणपुर, पदमपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़ और घड़साना सबडिवीजन से सटे बॉर्डर इलाकों में लागू होगा। हालांकि, सिंचाई के लिए आने-जाने वाले किसानों को BSF या आर्मी अधिकारियों से खास परमिशन लेनी होगी। पाकिस्तानी नेटवर्क और SIM कार्ड पर बैन
बॉर्डर सिक्योरिटी को देखते हुए, पाकिस्तानी लोकल SIM कार्ड के इस्तेमाल पर तुरंत बैन लगा दिया गया है। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि बॉर्डर के पास भारतीय इलाके में 3-4 km तक पाकिस्तानी मोबाइल टावर नेटवर्क होने की संभावना है। किसी को भी पाकिस्तानी नेटवर्क से बातचीत करने की इजाज़त नहीं होगी।
साउंड और लाइटिंग के सामान पर बैन
सिक्योरिटी कारणों से, इस रोक वाले इलाके में रात में तेज़ लाइट, पटाखे, बैंड और DJ पर भी बैन रहेगा। यह ऑर्डर 15 जनवरी से अगले दो महीने तक लागू रहेगा। इन नियमों को तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

