SDM थप्पड़ कांड: नरेश मीणा को हाईकोर्ट से फिर मिली जमानत, वीडियो में जाने कोर्ट ने लगाईं ये शर्तें
एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में राजस्थान के नेता नरेश मीणा को मंगलवार को एक बार फिर हाईकोर्ट से राहत मिल गई। जस्टिस अनिल उपमन की अदालत ने नरेश मीणा को सशर्त जमानत मंजूर कर दी है। इससे पहले टोंक जिले की एससी-एसटी कोर्ट ने जमानत की शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए उनकी बेल रद्द कर दी थी।हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब नरेश मीणा को जमानत पर रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने जमानत देते हुए कई शर्तें भी तय की हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा।
हर महीने थाने में देनी होगी उपस्थिति
हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जमानत अवधि के दौरान नरेश मीणा को संबंधित थाने में हर महीने के पहले सप्ताह में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।इसके अलावा कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वह जमानत पर रहने के दौरान किसी अन्य आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे।
छवि का महिमामंडन नहीं करने की शर्त
कोर्ट ने जमानत देते हुए यह भी कहा कि रिहाई के बाद नरेश मीणा समाज में अपनी छवि का महिमामंडन नहीं करेंगे। उन्हें जमानत की सभी शर्तों का पालन करना होगा।
पहले भी मिली थी जमानत, फिर हुई थी रद्द
बता दें कि एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में नरेश मीणा को पहले हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी थी। इसके बाद टोंक जिले की एससी-एसटी कोर्ट ने जमानत की शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए उनकी जमानत रद्द कर दी थी। जमानत रद्द होने के बाद नरेश मीणा ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में दोबारा जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मंगलवार को सशर्त जमानत मंजूर कर ली।

