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'15 मई तक जवाब दो, वरना हम फैसला सुना देंगे', SI भर्ती मामले में हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार को दिया अंतिम मौका

'15 मई तक जवाब दो, वरना हम फैसला सुना देंगे', SI भर्ती मामले में हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार को दिया अंतिम मौका

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में सोमवार को सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 (Rajasthan SI Recruitment Exam 2021) से जुड़े मामले की सुनवाई हुई. आज राजस्थान सरकार को अदालत में अपना पक्ष रखना था। लेकिन सरकार ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया। इससे नाराज हाईकोर्ट के जजों ने कहा, 'राजस्थान सरकार के लिए यह आखिरी मौका है।' एसआई भर्ती के संबंध में अपना जवाब 15 मई तक न्यायालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा हम अपना निर्णय घोषित करेंगे।

अब तक 86 अधिकारियों को बर्खास्त किया जा चुका है।
दरअसल, वर्ष 2021 में एसआई के 859 पदों को भरने के लिए रिक्तियां विज्ञापित की गई थीं। लेकिन जब इस मामले में अनियमितताएं सामने आईं तो एसओजी ने 50 प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों और राजस्थान लोक सेवा आयोग के दो सदस्यों समेत कुल 150 लोगों को गिरफ्तार किया था। एटीएस-एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया था कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर एसआईटी के गठन के बाद एसआई-भर्ती परीक्षा-2021 में चयनित 45 प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों समेत कुल 86 लोक सेवकों को सेवा से बर्खास्त किया गया है।

भर्ती रद्द होने पर असमंजस बरकरार
पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने भी परीक्षा रद्द करने की सिफारिश की है। एसआई भर्ती परीक्षा-2021 को रद्द किया जाए या नहीं, इस पर निर्णय लेने के लिए 1 अक्टूबर 2024 को 6 मंत्रियों की कैबिनेट कमेटी भी गठित की गई। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीना ने भी मुख्यमंत्री को कई पत्र लिखकर भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग की है। हालांकि, भर्ती रद्द होने को लेकर असमंजस अभी भी बरकरार है।

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