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राजस्थान हाउसिंग बोर्ड भर्ती पर बड़ा अपडेट: जूनियर असिस्टेंट नियुक्ति पर रोक, हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड भर्ती पर बड़ा अपडेट: जूनियर असिस्टेंट नियुक्ति पर रोक, हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

राजस्थान में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में जूनियर असिस्टेंट पदों पर होने वाली नियुक्तियों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश जारी किया है कि अगली सुनवाई तक इन पदों पर किसी भी प्रकार की नियुक्ति नहीं की जाएगी।

यह मामला मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए आया, जहां भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर विस्तृत बहस हुई। सुनवाई के दौरान रेस्पोंडेंट पक्ष के वकील द्वारा बार-बार समय मांगे जाने पर कोर्ट ने नाराजगी भी जताई।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर यथास्थिति बनाए रखना आवश्यक है, ताकि आगे किसी तरह की कानूनी जटिलता उत्पन्न न हो।

अब इस मामले की अगली सुनवाई तक राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में जूनियर असिस्टेंट पदों पर भर्ती प्रक्रिया पर रोक जारी रहेगी। अभ्यर्थियों की निगाहें अब आगामी सुनवाई और कोर्ट के अगले आदेश पर टिकी हुई हैं।

Rajasthan High Court की यह कार्रवाई भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हजारों उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, वहीं Rajasthan Housing Board की भर्ती प्रक्रिया फिलहाल अनिश्चितता के दौर में पहुंच गई है।

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