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राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला: जेवीवीएनएल एईएन विक्रम सिंह लोदी के दूसरे तबादला आदेश पर रोक

राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला: जेवीवीएनएल एईएन विक्रम सिंह लोदी के दूसरे तबादला आदेश पर रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक के बेटे और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) के सहायक अभियंता (एईएन) विक्रम सिंह लोदी के तबादला मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने निगम की ओर से एक ही दिन में जारी किए गए दूसरे तबादला आदेश को निरस्त कर दिया है।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना कि एक ही दिन में दो बार तबादला आदेश जारी करने की प्रक्रिया उचित नहीं थी। इसके बाद अदालत ने जेवीवीएनएल की ओर से जारी किए गए दूसरे ट्रांसफर ऑर्डर को रद्द करने के निर्देश दिए।

जानकारी के अनुसार, जेवीवीएनएल के एईएन विक्रम सिंह लोदी का तबादला आदेश जारी किया गया था। इसके बाद उसी दिन निगम की ओर से उनका दूसरा तबादला आदेश भी जारी कर दिया गया। इस मामले को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

याचिका में एईएन विक्रम सिंह लोदी ने एक ही दिन में दो बार तबादला किए जाने को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में तर्क दिया गया कि दूसरे आदेश के पीछे उचित कारण नहीं बताया गया और यह प्रक्रिया नियमों के अनुरूप नहीं थी।

हाईकोर्ट ने मामले से जुड़े दस्तावेजों और पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दूसरा तबादला आदेश निरस्त कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद अब पहले तबादला आदेश की स्थिति को लेकर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।

इस मामले में पूर्व विधायक के बेटे का नाम जुड़ा होने के कारण यह तबादला मामला चर्चा में रहा था। हालांकि, अदालत ने फैसला प्रशासनिक प्रक्रिया और नियमों के आधार पर सुनाया है।

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद जेवीवीएनएल को अब आगे की कार्रवाई अदालत के निर्देशों के अनुसार करनी होगी। वहीं, कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच भी इस फैसले की चर्चा हो रही है।

गौरतलब है कि सरकारी विभागों में तबादले प्रशासनिक व्यवस्था का अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन यदि किसी तबादले को लेकर नियमों या प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं तो कर्मचारी न्यायालय की शरण ले सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट का यह फैसला इसी तरह के मामले में आया है, जिसमें एक ही दिन में जारी दो तबादला आदेशों में से दूसरे आदेश को अदालत ने रद्द कर दिया।

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