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राजस्थान में दूसरे राज्यों की निजी गाड़ियों पर टैक्स वसूली अवैध, वीडियो में जाने हाईकोर्ट का आदेश; 30 दिन में लौटाना होगा पैसा

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राजस्थान में दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड निजी कार और जीप चलाने वाले वाहन मालिकों को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने राज्य में 30 दिन से अधिक समय तक संचालित होने वाली दूसरे राज्यों की गैर-परिवहन गाड़ियों पर परिवहन विभाग की टैक्स वसूली और कार्रवाई को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि परिवहन विभाग वैध अधिसूचना के बिना ऐसी गाड़ियों से टैक्स नहीं वसूल सकता।

मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने सोमवार को हार्पी कोर नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य की याचिकाओं का निस्तारण करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं से वसूला गया टैक्स 30 दिन के भीतर वापस किया जाए। इसके साथ ही जब्त की गई गाड़ियों को तत्काल रिलीज करने का आदेश भी दिया गया।

कई राज्यों में रजिस्टर्ड वाहनों के मालिक पहुंचे थे हाईकोर्ट

इस मामले में कई वाहन मालिकों ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। उनका कहना था कि उनकी निजी कारें और जीप राजस्थान के बाहर के राज्यों में रजिस्टर्ड हैं। इसके बावजूद राजस्थान में 30 दिन से ज्यादा समय तक वाहन चलाने पर परिवहन विभाग की ओर से टैक्स वसूली और कार्रवाई की जा रही थी।याचिकाकर्ताओं के वाहन हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में पंजीकृत थे। इन वाहन मालिकों ने विभाग की कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

वैध अधिसूचना के बिना टैक्स नहीं वसूल सकता विभाग

मामले की सुनवाई के बाद खंडपीठ ने कहा कि परिवहन विभाग के पास दूसरे राज्यों में पंजीकृत गैर-परिवहन वाहनों से टैक्स वसूलने के लिए वैध अधिसूचना होना जरूरी है। इसके अभाव में विभाग ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकता।कोर्ट ने अपने आदेश में टैक्स की राशि 30 न में लौटाने और जब्त वाहनों को तुरंत छोड़ने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड निजी कार और जीप लेकर राजस्थान आने वाले वाहन मालिकों को राहत मिलेगी।

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