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मूर्तियों की तस्वीर पर चंदन लगाने का मामला, राजस्थान हाई कोर्ट ने दिया अनोखा आदेश!

जयपुर शहर की म्यूजियम रोड स्थित एक मंदिर में मूर्तियों व कृष्णानंदजी की तस्वीर पर चंदन लगाने से जुड़े केस में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पक्षकारों को मंदिर परिसर में 25 25 पेड़ लगाते हुए उनकी देखभाल केस निपटारे तक करने के लिए कहा है........
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राजस्थान न्यूज़ डेस्क !!! जयपुर शहर की म्यूजियम रोड स्थित एक मंदिर में मूर्तियों व कृष्णानंदजी की तस्वीर पर चंदन लगाने से जुड़े केस में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पक्षकारों को मंदिर परिसर में 25 25 पेड़ लगाते हुए उनकी देखभाल केस निपटारे तक करने के लिए कहा है। वहीं हर साल जुलाई महीने में पेड़ों की देखभाल के फोटोज कोर्ट में भी पेश करने का निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने से पक्षकारों की भगवान और प्रकृति के प्रति आस्था भी बढ़ेगी। कोर्ट ने कहा कि किसी को मूर्ति या प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं है और ना ही किसी को मंदिर में पूजा से रोका जा सकता है। प्रतिमा पर मिलावटी दूध, दही, कुमकुम या गुलाल चढ़ाने की मंजूरी भी नहीं दे सकते और चंदन की बजाय पेंट लगाने के लिए भी नहीं कहा जा सकता।

 

कोर्ट ने कहा कि किसी को भी मूर्ति या प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं है और न ही किसी को मंदिर में पूजा करने से रोका जा सकता है. मूर्ति पर मिलावटी दूध, दही, कुमकुम या गुलाल चढ़ाने की इजाजत भी नहीं दे सकते और चंदन की जगह रंग लगाने को नहीं कह सकते. न्यायाधीश अनूप ढंड ने यह निर्देश भानुप्रकाश शर्मा व अन्य की याचिका का निपटारा करते हुए दिया। दरअसल, याचिका में कहा गया था कि वे करीब तीन दशक से म्यूजियम रोड स्थित शिव मंदिर में स्वामी कृष्णानंदजी की तस्वीर पर चंदन लगाते हैं और उस पर उनका नाम लिखते हैं.

लेकिन अब उन्हें ऐसा करने से रोका जा रहा है जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं. इसके जवाब में मंदिर ने कहा कि उन्हें पूजा करने से नहीं रोका गया है, बल्कि वे धार्मिक भावनाओं की आड़ में मंदिर की मूर्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं. पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि मंदिर की मूर्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, लेकिन पूजा पर रोक भी नहीं लगाई जा सकती। ऐसे में दोनों पक्षों को मामले का फैसला आने तक मंदिर परिसर में पौधे लगाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए।

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