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राजस्थान हाईकोर्ट दशहरा अवकाश में खुला, वीडियो में जाने पंचायत चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को राहत नहीं; नामांकन रद्द करने के फैसले में दखल से इनकार

राजस्थान हाईकोर्ट दशहरा अवकाश में खुला, वीडियो में जाने पंचायत चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को राहत नहीं; नामांकन रद्द करने के फैसले में दखल से इनकार

राजस्थान में पंचायत चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन खारिज होने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। याचिका पर सुनवाई के लिए राजस्थान हाईकोर्ट दशहरा अवकाश के दौरान भी खुला। जस्टिस रवि चिरानिया की विशेष बेंच ने कांग्रेस प्रत्याशी अनिल की याचिका पर सुनवाई की। हालांकि, अदालत से याचिकाकर्ता को राहत नहीं मिली। कोर्ट ने चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

मानवीय भूल के कारण नामांकन में गलती का दावा

यह मामला अलवर जिले की लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के वार्ड नंबर 4 से जुड़ा है। यहां से कांग्रेस प्रत्याशी अनिल ने पंचायत चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था। हालांकि, नामांकन फॉर्म में गलती होने के कारण उनका नामांकन खारिज कर दिया गया।इसके बाद अनिल ने राजस्थान हाईकोर्ट का रुख किया और नामांकन खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती दी। याचिका में उन्होंने कहा कि नामांकन फॉर्म भरते समय मानवीय भूल के कारण गलती हुई थी। उनका पक्ष था कि इस त्रुटि के चलते उनका नामांकन रद्द कर दिया गया।

दशहरा अवकाश में हुई विशेष सुनवाई

मामले की सुनवाई के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने दशहरा अवकाश के दौरान विशेष बेंच के समक्ष सुनवाई की व्यवस्था की। जस्टिस रवि चिरानिया की बेंच ने अनिल की याचिका पर सुनवाई की। पंचायत चुनाव से जुड़े मामले में अवकाश के दौरान सुनवाई होने के बावजूद याचिकाकर्ता को राहत नहीं मिल सकी।अदालत ने चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इसके चलते नामांकन रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अनिल को राहत नहीं मिली।

चुनाव प्रक्रिया में दखल देने से कोर्ट का इनकार

पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव प्रक्रिया को लेकर न्यायिक हस्तक्षेप का सवाल इस मामले में अहम रहा। हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में दखल देने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को राहत नहीं दी।इस मामले में अनिल ने नामांकन फॉर्म में हुई गलती को मानवीय भूल बताया था। हालांकि, अदालत के फैसले से उन्हें चुनाव लड़ने के लिए नामांकन रद्द होने के खिलाफ मांगी गई राहत नहीं मिली।अलवर जिले की लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के वार्ड नंबर 4 से जुड़ा यह मामला पंचायत चुनाव में नामांकन प्रक्रिया और चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद अदालत के हस्तक्षेप से संबंधित है।

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