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राजस्थान: मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की गाइडलाइन जारी, 10 लाख तक बिना ब्याज ऋण मिलेगा

राजस्थान: मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की गाइडलाइन जारी, 10 लाख तक बिना ब्याज ऋण मिलेगा

राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की गाइडलाइन आधिकारिक रूप से जारी कर दी है। योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना और बेरोजगारी को कम करना है। आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है और इसके तहत 18 से 45 वर्ष आयु के युवाओं को सूक्ष्म उद्योग, सेवा और व्यापार शुरू करने के लिए लाभ प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को बिना ब्याज 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह ऋण छोटे व्यवसाय शुरू करने, उपकरण खरीदने और व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार में काम आएगा। सरकार ने कहा है कि यह योजना विशेष रूप से युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है।

योजना की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:

  • आयु सीमा: 18 से 45 वर्ष तक के युवाओं के लिए योजना खुली है।

  • ऋण राशि: 10 लाख रुपये तक बिना ब्याज का ऋण।

  • उपयोग: ऋण का उपयोग सूक्ष्म उद्योग, सेवा क्षेत्र या किसी छोटे व्यापार को शुरू करने और उसका विस्तार करने में किया जा सकता है।

  • प्रक्रिया: आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किए जा सकेंगे। आवेदन की तारीख और पोर्टल जल्द ही घोषित किए जाएंगे।

सरकारी अधिकारियों ने बताया कि योजना के अंतर्गत युवा उद्यमियों को मार्केटिंग, प्रशिक्षण और व्यवसाय प्रबंधन की सुविधाएं भी दी जाएंगी, ताकि उनका व्यवसाय स्थिर और लाभकारी हो। योजना में लाभार्थियों को सरकार की ओर से व्यापारिक मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता भी मिलेगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह योजना राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और युवाओं को नौकरी की तलाश से जोड़ने के बजाय अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। छोटे उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों के लिए ब्याजमुक्त ऋण मिलने से नए उद्यमियों को शुरूआती वित्तीय बोझ कम महसूस होगा।

राजस्थान सरकार का मानना है कि युवाओं के स्वरोजगार से न केवल उनकी आय में वृद्धि होगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलेगा। इसके अलावा, यह योजना महिला और अनुसूचित वर्ग के युवाओं को विशेष लाभ देने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।

योजना के तहत लाभार्थियों का चयन योग्यता और व्यापार योजना के आधार पर किया जाएगा। आवेदन करने वाले युवाओं को अपने व्यापार के उद्देश्य, लागत और संभावित लाभ का विवरण देना होगा। इसके बाद, योग्य उम्मीदवारों को ऋण स्वीकृति और व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

सरकार ने कहा कि योजना का उद्देश्य राज्य में रोजगार सृजन के साथ-साथ उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना राज्य के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है, जिससे वे बिना ब्याज ऋण लेकर अपने सपनों का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।

योजना की गाइडलाइन और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। युवा उद्यमियों से अपील की गई है कि वे समय पर आवेदन करें और योजना के तहत मिलने वाले लाभ का पूरा फायदा उठाएं।

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