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Rajasthan Government: अब 2 से ज्यादा बच्चों वाले भी लड़ पाएंगे पंचायत और नगर निकाय चुनाव, विधानसभा में आज आएगा बिल

Rajasthan Government: अब 2 से ज्यादा बच्चों वाले भी लड़ पाएंगे पंचायत और नगर निकाय चुनाव, विधानसभा में आज आएगा बिल

लोकल बॉडी और पंचायती राज चुनाव से जुड़े ज़रूरी अमेंडमेंट बिल आज, 9 मार्च को राजस्थान असेंबली में पेश किए जाएंगे। इन बिलों के पास होने से दो से ज़्यादा बच्चों वाले लोग पंचायत और म्युनिसिपल चुनाव लड़ सकेंगे। पहले, ऐसे कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ सकते थे।राज्य सरकार असेंबली में दो ज़रूरी बिल पेश कर रही है: राजस्थान पंचायती राज अमेंडमेंट बिल, 2026, और म्युनिसिपल अमेंडमेंट बिल, 2026। दोनों बिलों का मकसद लोकल बॉडी चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों की ज़रूरत को खत्म करना है।सरकार ने हाल ही में हुई कैबिनेट मीटिंग में दोनों बिलों को मंज़ूरी दी। असेंबली में पास होने के बाद, ये कानून बन जाएंगे। इसके बाद, पंचायत और अर्बन बॉडी चुनाव लड़ने के लिए ज़रूरी बच्चों की संख्या पर कोई रोक नहीं होगी।

31 साल पुराने नियम को खत्म करने की तैयारी
राजस्थान में दो बच्चों की ज़रूरत करीब तीन दशक पहले लागू की गई थी। यह नियम 1995 में उस समय के मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत की सरकार ने लागू किया था। इस नियम के तहत, दो से ज़्यादा बच्चों वाले लोग पंचायत और शहरी निकाय चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाते थे। अब, करीब 31 साल बाद, राज्य सरकार इस नियम को खत्म करने की तैयारी कर रही है। सरकार का मानना ​​है कि इस नियम को हटाने से ज़्यादा लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा और लोकल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन का दायरा बढ़ेगा।

इन पदों के चुनाव पर लागू था नियम
अभी तक, यह नियम कई लोकल पदों के चुनाव पर लागू होता था। इनमें वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, ज़िला परिषद सदस्य, पंचायत समिति प्रधान और ज़िला प्रमुख जैसे पद शामिल थे। इसके अलावा, यही शर्त शहरी लोकल निकायों में पार्षद, नगर परिषद अध्यक्ष, चेयरपर्सन और मेयर के चुनाव पर भी लागू होती थी। पहले, दो से ज़्यादा बच्चों वाले उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकते थे। यह नियम पंचायत और शहरी निकाय दोनों चुनावों पर लागू होता था। इस वजह से कई संभावित उम्मीदवार चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो गए थे।

पंचायत चुनाव की तारीखों पर अनिश्चितता बनी हुई है
इन बदलावों के बावजूद, पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर स्थिति साफ नहीं है। जानकारी के मुताबिक, कमीशन को 31 मार्च 2026 तक अपनी रिपोर्ट देनी है, लेकिन अभी तक कमीशन को सारा ज़रूरी डेटा नहीं दिया गया है। इसलिए, उम्मीद है कि पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के लिए और इंतज़ार करना पड़ सकता है। जब तक कमीशन को पूरी जानकारी नहीं मिल जाती, चुनाव शेड्यूल को फ़ाइनल करना मुश्किल माना जा रहा है।

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