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राजस्थान कांग्रेस के 2 विधायकों को 1-1 साल की सजा, जानें क्या है केस

राजस्थान कांग्रेस के 2 विधायकों को 1-1 साल की सजा, जानें क्या है केस

बुधवार दोपहर जयपुर महानगर प्रथम की एसीजेएम-19 कोर्ट ने राजस्थान के दो मौजूदा कांग्रेस विधायकों को एक-एक साल की सजा सुनाई है। लाडनूं विधायक मुकेश भाकर और शाहपुरा विधायक मनीष यादव के खिलाफ मामला करीब 11 साल पुराना है और यह सड़क जाम करने और अवैध रूप से सभा करने से जुड़ा है। कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई करते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने मामले में कुल 9 लोगों को दोषी करार दिया है, जिसमें जोतवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक चौधरी भी शामिल हैं।

किस मामले में सजा सुनाई गई?

साल 2013 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के बाहर प्रदर्शन के दौरान जेएलएन रोड जाम कर दिया गया था। यह प्रदर्शन छात्र राजनीति से जुड़े मुद्दों पर किया गया था, जिसमें छात्र सड़क पर बैठ गए थे और यातायात अवरुद्ध कर दिया था। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर धारा 143, 341 और अन्य धाराओं में चालान पेश किया था। कोर्ट ने इस मामले में सभी 9 आरोपियों को सड़क जाम करने और अवैध रूप से सभा करने का दोषी पाया। सभी को एक-एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। सजा के साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है।

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