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राजस्थान में बाल विवाह पर बड़ा फैसला, 9 साल पुरानी शादी रद्द

राजस्थान में बाल विवाह पर बड़ा फैसला, 9 साल पुरानी शादी रद्द

राजस्थान में बाल विवाह से जुड़े एक मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण और कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने एक महिला की शादी को रद्द कर दिया, जिसकी सगाई और विवाह उसके बचपन में ही परिवार द्वारा तय कर दिया गया था।

मामले के अनुसार, महिला की शादी उसके नाबालिग रहते हुए कर दी गई थी। बाद में जब ससुराल पक्ष की ओर से उसे अपने साथ ले जाने के लिए दबाव बनाया जाने लगा, तो महिला ने न्याय के लिए अदालत का रुख किया।

इस पर फैमिली कोर्ट ने मामले की विस्तृत सुनवाई की और सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद महिला की करीब 9 साल पुरानी शादी को निरस्त कर दिया।

अदालत के इस फैसले को बाल विवाह के खिलाफ एक मजबूत कदम माना जा रहा है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कानून के अनुसार नाबालिग की शादी मान्य नहीं है और ऐसे मामलों में व्यक्ति को अपनी इच्छा और अधिकारों के साथ जीवन जीने का पूरा हक है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के फैसले समाज में बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने में मदद करेंगे। साथ ही, यह संदेश भी जाता है कि कानून की नजर में नाबालिगों की सुरक्षा और उनके अधिकार सर्वोपरि हैं।

राज्य में बाल विवाह रोकने के लिए कई अभियान और सख्त कानून पहले से लागू हैं, लेकिन इस तरह के मामले आज भी सामने आते रहते हैं। प्रशासन और सामाजिक संगठनों का कहना है कि इस कुप्रथा को पूरी तरह समाप्त करने के लिए समाज में जागरूकता और सख्त कानून के पालन की जरूरत है।

अदालत के इस फैसले से महिला को राहत मिली है और उसे अपने भविष्य को स्वतंत्र रूप से तय करने का अधिकार मिला है। यह निर्णय बाल विवाह के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में देखा जा रहा है।

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