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अब अपात्र लोगों की खैर नहीं, आरएसएसबी भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरा तो होगी एफआईआर 

राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन करने वाले अपात्र लोगों के खिलाफ कर्मचारी चयन बोर्ड कार्रवाई करेगा। अगर कोई अभ्यर्थी गलत दस्तावेज के आधार पर भर्ती परीक्षा में शामिल होता है तो बोर्ड उसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाएगा..........
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राजस्थान न्यूज़ डेस्क !!! राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन करने वाले अपात्र लोगों के खिलाफ कर्मचारी चयन बोर्ड कार्रवाई करेगा। अगर कोई अभ्यर्थी गलत दस्तावेज के आधार पर भर्ती परीक्षा में शामिल होता है तो बोर्ड उसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाएगा। इससे पहले बोर्ड ने 10 भर्ती परीक्षाओं में अयोग्य अभ्यर्थियों को फॉर्म वापस लेने के लिए 7 दिन यानी 14 मई तक का वक्त दिया है। अगर कोई अयोग्य अभ्यर्थी इसके बाद भी फॉर्म वापस नहीं लेता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

योग्य अभ्यर्थियों को अनावश्यक परेशान होने की जरूरत है

कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने कहा- बोर्ड द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी गलत दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों के आधार पर आवेदन करते हैं. इन अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा में भी किया जाता है। जबकि पहली सूची में योग्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया गया है. उन्हें बेवजह परेशान होना पड़ता है. जब दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया होती है तो अयोग्य अभ्यर्थियों की जानकारी मिलती है। ये अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म भरते समय फर्जी तरीके से गलत सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जब इसे संबंधित कॉलेज, स्कूल या संस्थान द्वारा सत्यापित किया जाता है, तब इसकी प्रामाणिकता का पता चलता है। इस कारण वे अयोग्य घोषित किये गये हैं.

पहले डिबार किया गया, अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी
बोर्ड अध्यक्ष ने कहा- पिछले 2 साल में कर्मचारी चयन बोर्ड ने तीन हजार से ज्यादा ऐसे अयोग्य विद्यार्थियों को बोर्ड से बाहर किया है। पहले उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती थी, इसलिए उन पर कोई खास असर नहीं पड़ता था. इस बार कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है.

उन्होंने कहा- बोर्ड ने भर्ती परीक्षा से पहले ही गलत दस्तावेजों के साथ आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को नाम वापस लेने का एक और मौका दिया है. इसके बाद भी गलत दस्तावेज के आधार पर भर्ती परीक्षा में शामिल होने पर अभ्यर्थी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.

6500 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन वापस ले लिया था
इससे पहले बोर्ड ने अयोग्य उम्मीदवारों को अपना नाम वापस लेने का समय दिया था. उस वक्त 26 अप्रैल से 2 मई तक 6500 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन पत्र वापस ले लिया था. अब बोर्ड ने अभ्यर्थियों को 14 मई तक एक और मौका दिया है।

बोर्ड ने 10 भर्तियों में एक और मौका दिया

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 10 भर्ती अधिसूचना में संशोधन जारी किया है। इनमें पशु परिचारक, पर्यवेक्षक महिला प्राधिकरण, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड II, पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक, पर्यवेक्षक महिला, क्लर्क ग्रेड II कनिष्ठ सहायक, शीघ्र लिपिक, कनिष्ठ प्रशिक्षक (4 ट्रेड) और कनिष्ठ प्रशिक्षक (16 ट्रेड) शामिल हैं इन 10 भर्तियों में 26 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।

बता दें कि इससे पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भी कॉलेज व्याख्याता भर्ती में ऐसे अयोग्य अभ्यर्थियों की पहचान की थी और उन्हें अपना आवेदन वापस लेने का मौका दिया था. इसके बाद कर्मचारी चयन आयोग अपनी हर भर्ती में इस तरह का प्रावधान लागू कर रहा है.

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