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नरेश मीणा को हाईकोर्ट से फिर मिली जमानत, SC-ST कोर्ट के आदेश के बाद मिली राहत

नरेश मीणा को हाईकोर्ट से फिर मिली जमानत, SC-ST कोर्ट के आदेश के बाद मिली राहत

राजस्थान में एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में नरेश मीणा को मंगलवार को एक बार फिर हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। इससे पहले एससी-एसटी कोर्ट ने जमानत की शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए उनकी जमानत रद्द कर दी थी। अब हाईकोर्ट के नए आदेश के बाद नरेश मीणा को राहत मिली है।

हाईकोर्ट ने लगाईं जमानत की शर्तें

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जस्टिस अनिल कुमार उपमन की अदालत ने नरेश मीणा को सशर्त जमानत दी है। शर्तों के तहत उन्हें हर महीने के पहले सप्ताह में संबंधित थाने में हाजिरी देनी होगी। इसके अलावा जमानत अवधि में किसी अन्य आपराधिक मामले में शामिल नहीं होने और अपनी सार्वजनिक छवि का प्रचार-प्रसार नहीं करने से संबंधित निर्देश भी दिए गए हैं।

पहले क्यों रद्द हुई थी जमानत?

इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने पहले नरेश मीणा को जमानत दी थी। हालांकि, 13 जुलाई 2026 को टोंक की विशेष एससी-एसटी अदालत ने जमानत की शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए उनकी बेल रद्द कर दी थी। इसके बाद नरेश मीणा ने 6 अगस्त को नगरफोर्ट थाने में सरेंडर किया था।हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब उन्हें दोबारा राहत मिली है। मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।

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