Samachar Nama
×

कोटा कोर्ट का बड़ा फैसला: पत्नी की हत्या के दोषी पति समेत ससुर और दो देवरों को उम्रकैद, 35-35 हजार का जुर्माना

कोटा कोर्ट का बड़ा फैसला: पत्नी की हत्या के दोषी पति समेत ससुर और दो देवरों को उम्रकैद, 35-35 हजार का जुर्माना

राजस्थान के कोटा में महिला उत्पीड़न प्रकरण क्रम-1 की अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हत्या के दोषी पति समेत उसके ससुर और दो देवरों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने चारों दोषियों पर 35-35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

मामले की सुनवाई मंगलवार को महिला उत्पीड़न प्रकरण क्रम-1 के जज ने की। कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों और पुलिस जांच के आधार पर पति बंटी महावर, ससुर पन्नालाल और देवर दिलीप व रवि को हत्या का दोषी माना। इसके बाद अदालत ने सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

जानकारी के अनुसार, मामला पत्नी की हत्या से जुड़ा हुआ था। घटना के बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए और मामले को अदालत में पेश किया।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कोर्ट के सामने गवाहों और जांच से जुड़े दस्तावेज पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने माना कि आरोपियों की भूमिका हत्या की वारदात में रही थी। इसके बाद कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई।

अदालत के इस फैसले को महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कोर्ट ने अपने निर्णय से यह संदेश दिया है कि महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध करने वालों के खिलाफ कानून सख्त कार्रवाई करेगा।

मामले में पुलिस और अभियोजन पक्ष की ओर से की गई कार्रवाई के बाद पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है। फैसला आने के बाद पीड़ित परिवार ने अदालत के निर्णय पर संतोष जताया।

गौरतलब है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में न्यायालय लगातार सख्त रुख अपना रहे हैं। ऐसे मामलों में दोषियों को कड़ी सजा देकर पीड़ितों को न्याय दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।

कोटा कोर्ट के इस फैसले के बाद अब चारों दोषियों को जेल में आजीवन कारावास की सजा काटनी होगी। साथ ही, उन पर लगाया गया 35-35 हजार रुपए का जुर्माना भी जमा करना होगा।

Share this story

Tags