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4 माह की मासूम से दुष्कर्म मामले में आरोपी को उम्रकैद, जोधपुर पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला

4 माह की मासूम से दुष्कर्म मामले में आरोपी को उम्रकैद, जोधपुर पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला

जोधपुर जिला विशेष न्यायालय (पॉक्सो) ने चार माह की मासूम से दुष्कर्म के गंभीर मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. दुष्यंत दत्त ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है।

अदालत के इस फैसले के बाद पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया।

मासूम से दुष्कर्म मामले में हुई सुनवाई

चार माह की बच्ची से दुष्कर्म का यह मामला बेहद संवेदनशील और गंभीर अपराध की श्रेणी में था। पुलिस जांच के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने कई अहम साक्ष्य और तथ्य प्रस्तुत किए।

कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना और उसे आजीवन जेल की सजा सुनाई।

अदालत ने ऐसे गंभीर अपराधों में कड़ा संदेश देते हुए सख्त फैसला दिया।

बच्चों के खिलाफ अपराधों पर सख्त कार्रवाई

पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों पर कड़ी सजा का प्रावधान है। न्यायालयों की ओर से भी ऐसे मामलों में तेजी से सुनवाई कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

इस फैसले को बच्चों की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था के प्रति एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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