
नगर कस्बे में वर्ष 2022 में हुए बहुचर्चित जितेंद्र हत्याकांड में आखिरकार न्याय हुआ। गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निखिल सिंह ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए मृतक की पत्नी दीपा और उसके प्रेमी दीपक सैनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा
अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि दोनों जुर्माना अदा नहीं करते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त 6-6 महीने का कठोर कारावास भी भुगतना होगा। यह निर्णय भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और अन्य धाराओं के तहत दोष सिद्ध होने के बाद सुनाया गया।
क्या था मामला?
वर्ष 2022 में नगर कस्बे में जितेंद्र नामक युवक की हत्या कर दी गई थी, और यह मामला तब सुर्खियों में आया जब हत्या की साजिश में उसकी पत्नी दीपा और उसके प्रेमी दीपक सैनी के शामिल होने का खुलासा हुआ। पुलिस जांच में सामने आया कि दीपा और दीपक विवाहेतर संबंध में थे और उन्होंने मिलकर जितेंद्र की हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया।
अदालत ने माना – पूर्व नियोजित हत्या
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर यह सिद्ध किया कि यह पूर्व नियोजित हत्या थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि
“पति-पत्नी के रिश्ते के साथ विश्वासघात कर हत्या जैसा जघन्य अपराध करना अत्यंत निंदनीय है। ऐसे अपराधों के लिए कठोर दंड आवश्यक है।”
न्याय मिलने से परिवार को मिली राहत
फैसला आने के बाद मृतक जितेंद्र के परिजनों ने राहत की सांस ली। उन्होंने न्यायपालिका का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि
“अब हमें न्याय मिला है, और दोषियों को उनके किए की सजा मिली है।”