जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में आरोपी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल को बड़ा झटका लगा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार (19 मार्च) को उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
जानकारी के अनुसार, सुबोध अग्रवाल के खिलाफ 30 अक्टूबर 2024 को एफआईआर दर्ज की गई थी। इस एफआईआर को चुनौती देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसे रद्द करने की मांग की थी।
मामले की सुनवाई जस्टिस अनिल कुमार उपमन की बेंच के समक्ष हुई, जहां अदालत ने याचिका पर सीधे सुनवाई से इनकार करते हुए इसे किसी अन्य बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए।
इस फैसले के बाद अब यह मामला आगे किसी अन्य पीठ के सामने रखा जाएगा, जहां इसकी विस्तृत सुनवाई होगी। फिलहाल कोर्ट के इस रुख को आरोपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

